भोसरी जमीन मामले में पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे को अंतरिम जमानत
भोसरी जमीन मामले में पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे को अंतरिम जमानत
मुंबई : पूर्व मंत्री और राकांपा नेता एकनाथ खडसे को सत्र न्यायालय से राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। खडसे पुणे में भोसरी जमीन खरीद मामले में आरोपी हैं। इसी मामले में उन्हें जमानत मिaल गई है। इससे पहले मंदाकिनी खडसे को भी कोर्ट ने राहत दी थी। ईडी ने मंदाकिनी खडसे से 19 अक्टूबर को पूछताछ की थी। मुंबई उच्च न्यायालय ने पुणे में भोसरी भूमि घोटाले में मंदाकिनी खडसे को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी थी। जब एकनाथ खड़से फड़नवीस सरकार में राजस्व मंत्री थे, तब उन पर 2016 में पुणे के भोसरी में 3.1 एकड़ MIDC प्लॉट खरीदने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। 31 करोड़ रुपए मूल्य के इस भूखंड को शुद्ध रूप से 3.7 करोड़ रुपए में बेचा गया था। आरोप है कि रेडी रेकनर रेट से काफी कम बाजार मूल्य पर जमीन खरीदी गई।
खड़से के रिश्तेदारों को भूखंड बेच दिया गया था
यह प्लॉट अब्बास उकानी के पास था। एमआईडीसी ने 1971 में उनसे इसे हासिल कर लिया था, लेकिन उकानी को मुआवजे का मामला अदालत में लंबित है। कहा जाता है कि खडसे ने 12 अप्रैल, 2016 को एक बैठक बुलाई थी और अधिकारियों को तत्काल निर्णय लेने का निर्देश दिया था कि क्या उकानी को जमीन लौटा दी जाए या उन्हें और मुआवजा दिया जाए। एक पखवाड़े के भीतर, उकानी ने खडसे के रिश्तेदारों (पत्नी मंदाकिनी खड़से और दामाद गिरीश चौधरी) को जमीन बेच दी थी। इस बीच भोसरी जमीन खरीद मामले में एकनाथ खड़से को 17 अक्टूबर को सत्र अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था। लेकिन खड़से सर्जरी के कारण उपस्थित नहीं हो सके। पिछली सुनवाई में स्वास्थ्य आधार पर अदालत में पेश होने के लिए उनसे अतिरिक्त समय मांगा गया था। उसके बाद एकनाथ खड़से को जमानत मिल गई है।