दिल्ली : कोरोना से मौतों पर मुआवजे में देरी से सुप्रीम कोर्ट नाराज, महाराष्ट्र-राजस्थान को दिया आदेश

दिल्ली : कोरोना से मौतों पर मुआवजे में देरी से सुप्रीम कोर्ट नाराज, महाराष्ट्र-राजस्थान को दिया आदेश

दिल्ली : कोविड से हुई मौत पर 50 हजार का मुआवजा देने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर नाराजगी दिखाई है.सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल समेत कई राज्यों को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के चीफ सेकेट्री को नोटिस जारी कर मुआवजे का ब्योरा मांगा है. उनसे कुल मौतों, प्राप्त दावों, भुगतान किए गए दावों पर स्टेटस रिपोर्ट दर्ज दाखिल करने को कहा है. मामले में 17 जनवरी को अगली सुनवाई होगी.सुनवाई के दौरान जस्टिस एम आर शाह ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि आपने केवल 8,000 को मुआवजा दिया है. आपके राज्य में 1.41 लाख से अधिक मौते हुई हैं.  
महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि हमारे यहां संख्या भी अधिक है. 1.41 लाख मौतें हुई हैं और एक लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं. 12 हजार लोगों को मुआवजा दे दिया गया है. एक हफ्ते में बाकी को भी दे देंगे. जस्टिस शाह ने कहा कि लेकिन 1.41 लाख सिर्फ दर्ज मौतें हैं. संख्या बढ़ेगी ही ये साफ है. अदालत ने आदेश दिया कि हमारी पिछली कड़ी टिप्पणियों के बावजूद केवल 8,000 दावेदारों को भुगतान किया गया है. महाराष्ट्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि शेष दावेदारों को भुगतान आज से एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा. सरकार को आज से एक सप्ताह के भीतर भुगतान करने का दिया जाता है.
ऐसा न करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. राजस्थान के वकील ने कहा कि 8,955 मौतें दर्ज की गईं हैं.  इनमें से 8,577 को मुआवजा दिया गया है. हमने 95% से अधिक लोगों को मुआवजा दिया है. जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि कौन विश्वास करेगा कि पूरे राजस्थान में केवल 8,955 लोगों की मौत हुईं? आप हमें यह भी नहीं बता सकते कि आपको कितने आवेदन मिले. इसका मतलब है कि आप किसी चीज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं. राजस्थान के वकील ने इस पर सफाई दी कि हमारे पास मौतों का डेटा था इसलिए हमने उसी के अनुसार मुआवजा दिया. राजस्थान का कहना है कि उसके पास अब तक किए गए कितने दावों का कोई डेटा नहीं है. प्रदेश में सीधा व्यापक प्रचार हो. अब तक कितने दावे प्राप्त हुए, इसकी जानकारी दी जाए.


लोगसत्ता न्यूज
Anilkumar Upadhyay

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