महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात और हरियाणा समेत इन राज्यों में लागू हुआ नाइट कर्फ्यू

महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात और हरियाणा समेत इन राज्यों में लागू हुआ नाइट कर्फ्यू

कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा समेत कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू के साथ कई तरह की पाबंदियां लगाने की घोषणा की. इससे पहले गुरुवार को मध्य प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा की थी. सरकार लगातार क्रिसमस और नए साल पर होने वाले जश्न में शरीक नहीं होने की अपील कर रही है. देश में अब तक ओमिक्रोन के 358 मामलों की पुष्टि हुई है और यह वेरिएंट लगातार फैल रहा है. आज ही महाराष्ट्र में 20 नए मामले आए हैं.
रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने का आदेश जारी किया गया है. आदेश के मुताबिक, पूरे राज्य में एक जगह पर 5 से अधिक लोगों की मौजूदगी पर पाबंदी रहेगी. कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. किसी कार्यक्रम में नियमों का उल्लंघन किया गया तो आयोजक को 50 हजार का जुर्माना देना होगा.
दिशानिर्देशों के अनुसार महाराष्ट्र में बंद परिसरों में विवाह समारोहों में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते, वहीं खुले स्थानों पर समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 250 से अधिक या कुल क्षमता की 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.
सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक कार्यक्रमों को छोड़कर अन्य समारोहों में ऐसे बंद परिसरों में भाग लेने वालों की संख्या कुल क्षमता की 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए जहां सीटें फिक्स हैं. जहां बैठने की सीटें फिक्स नहीं हैं, वहां भाग लेने वालों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी. खेल आयोजनों में लोगों की संख्या समारोह स्थल की क्षमता से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती. दिशानिर्देशों के अनुसार रेस्तरां, जिम्नेजियम, सिनेमाघरों और स्पा को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन करते रहने की अनुमति है.


लोगसत्ता न्यूज
Anilkumar Upadhyay

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