नगर पंचायत ने मांस की बिक्री पर लगाई रोक, उल्लंघन पर देना होगा 25 हजार जुर्माना

नगर पंचायत ने मांस की बिक्री पर लगाई रोक, उल्लंघन पर देना होगा 25 हजार जुर्माना

मुंबई, नवरात्र के अवसर पर अलग अलग स्थानीय निकायों ने मांस की बिक्री पर रोक लगा दी है। इस विषय पर सियासत भी हो रही है। लेकिन इन सबके बीच पुणे के पास एक तीर्थ शहर देहू में मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। मछली या मांस बेचने वाले को पहली बार में 5000 रुपये और दूसरी दफा  25000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि देहू महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और राज्य के प्रसिद्ध कवि-संत संत तुकाराम का जन्मस्थान है जो यहां रहते थे।
देहू नगर पंचायत के अधिकारी का कहना है कि लोगों की भावना के मुताबिक हमने फैसला किया है। इसमें किसी तरह की राजनीति है ना ही राजनीति से प्रेरित है। जैसा की हम सब जानते हैं कि इस नगर का संबंध संत तुकाराम से रहा है जो सर्वसमाज के हित की बात किया करते थे। उनकी वाणी में हर एक जीव जन्तु के लिए करुणा थी। आज तक इस संबंध में फैसला नहीं किया गया था। लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि अब इस विषय पर कोई सार्थक कदम उठाना चाहिए। देहू नगर पंचायत के मुख्य अधिकारी प्रशांत जाधव ने मीडियाकर्मियों से कहा, "मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय 25 फरवरी को नगर पंचायत की पहली आम बैठक में वारकरियों (भगवान विट्ठल के भक्तों) की भावनाओं को देखते हुए लिया गया था। उन्होंने कहा कि पहले मुट्ठी भर दुकानें ही मांसाहारी सामान बेचती थीं। लेकिन अब उन्हें भी बंद कर दिया गया है।
इस बीच दिल्ली में दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) के मेयर ने भी आयुक्त को नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया है.सोमवार को एसडीएमसी आयुक्त ज्ञानेश भारती को लिखे पत्र में, सूर्यन ने 2-11 अप्रैल से मनाए जा रहे नवरात्रि के दौरान अपने निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया। हालांकि, इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी किया जाना बाकी है।


लोगसत्ता न्यूज
Anilkumar Upadhyay

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